तीन तलाक के खिलाफ नया कानून नहीं लाएगी मोदी सरकार

– रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को एक साथ तीन तलाक देता है तो उसे वैध नहीं माना जाएगा। शादी के प्रति उसकी जिम्मेदारियां बनी रहेंगी। इसके अलावा पत्नी भी उसकी पुलिस में शिकायत करने और घरेलू हिंसा के तहत शिकायत दर्ज करने को स्वतंत्र होगी।’
– सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच में चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस अब्दुल नजीर एक साथ तीन तलाक की प्रैक्टिस पर 6 महीने के स्टे लगाने के पक्ष में थे और सरकार को इस बारे में कानून बनाने का आदेश देने के पक्ष में थे। हालांकि तीन अन्य जज कुरियन जोसेफ, आर.एफ. नरीमन और यू.यू. ललित ने एक साथ तीन तलाक को संविधान का उल्लंघन करार दिया।
– सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से फैसला देते हुए कहा कि तीन तलाक समेत कोई भी ऐसी प्रैक्टिस अस्वीकार्य है, जो कुरान के खिलाफ है। तीन जजों ने कहा कि तीन तलाक की प्रक्रिया मनमानी और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं, चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस अब्दुल नजीर ने 6 महीने के लिए एक साथ तीन तलाक पर रोक लगाने और तमाम राजनीतिक दलों को साथ बैठकर एक कानून बनाने की सलाह दी।