दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति का फैसला पलटा, आप के 20 विधायकों की सदस्यता बहाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति का फैसला पलटा, आप के 20 विधायकों की सदस्यता बहालदिल्ली में एक मीटिंग के दौरान
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को बड़ी राहत देते हुए उनकी सदस्यता बहाल कर दी है। इसके साथ ही राष्ट्रपति के फैसले को रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को मामले में फिर से सुनवाई करने को कहा है। बता दें कि लाभ का पद मामले में आप विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस मामले में फैसला आने तक उपचुनाव नहीं कराने का आदेश दिया था। इसी साल जनवरी में चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने आप के 20 विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी थी। केजरीवाल सरकार ने इन विधायकों को संसदीय सचिवों के पद पर नियुक्ति की थी जिसे चुनाव आयोग ने लाभ का पद मानते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी।

हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए आप विधायकों ने आरोप लगाया था कि आयोग ने आरोपी विधायकों को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया और एकपक्षीय सुनवाई करते हुए सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी। अब हाईकोर्ट ने मामले की फिर से सुनवाई करने का आदेश चुनाव आयोग को दिया है।

Jansatta k sukriya k sath

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M Qaisar Siddiqui is a young journalist and editor at Millat Times