नई दिल्ली/मिल्लत टाइम्स:तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है,सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को अवैध ठहरा दिया है हलाकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि तीन तलाक पर 6 महीने की रोक लगाईं जाती है अब संसद अगर चाहे तो तीन तलाक पर कानून बना सकती है.
5 बेंचो की सुनवाई कर बेंच की तरफ से चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने फैसले को सुनाया है,चीफ जस्टिस ने फैसले में कहा है कि तीन तलाक सुन्नी मुस्लिमो का इंटीग्रल पार्ट है.वही इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए तीन तलाक के विरोधी लोगो ने निराशा ज़ाहिर की है कई लोगो ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट धार्मिक मामलो में दखल ना देने का संकेत दे रहा है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने गेंद केंद्र के बाले में डाल दी है अब फैसला केंद्र सरकार को करना है.
5 जजों में से तीन जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक बताया वही दो जजों ने इसे संविधान माना है वही सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड को राहत देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार शरियत और पर्सनल ला का ध्यान रखते हुए तीन तलाक पर कोई कानून बनाये.
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