मिल्लत टाइम्स, नई दिल्ली: सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल पंप खोलने के इच्छुक लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर आई हैं। तेल कंपनियों ने देश भर में 65000 स्थानों पर नए पेट्रोल पंप खोलने के लिए आवेदन मांगने की घोषणा की है। इस घोषणा से आम लोगों को पेट्रोल-डीजल पाने में बड़ी सहूलियत होगी, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये कयास भी लगा रहे हैं कि चुनावी साल होने की वजग से वोटरों को रिझाने के लिए ये कदम उठाया गया है, क्योंकि पिछले चार साल में पहली बार सरकारी तेज कंपनियां अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही हैं।
जितनी संख्या में नए पेट्रोल पंप के लिए आवेदन मांगे गए हैं, वो संख्या कितनी बड़ी है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि देश में इस समय करीब 62500 पेट्रोल पंप हैं, जबकि नए आवेदनों की संख्या इससे अधिक है। नए पेट्रोल पंप के चालू होने पर देश में पेट्रोल पंपों की संख्या बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते वहां डीलरशिप नहीं मांगे गए हैं और चुनाव होने के बाद वहां के लिए आवेदन मंगाए जाएंगे।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में फिलहाल 62,585 पेट्रोल पंप हैं। इनमें से सिर्फ 6,000 को प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं। दूसरी तरफ, देश में ईंधन की मांग 2017-18 में 5 प्रतिशत बढ़कर 20.5 करोड़ टन हो गई।
मौजूदा डीलर इतने बड़े पैमाने पर विस्तार का विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशन के प्रेजिडेंट अजय बंसल ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा की ‘मौजूदा आउटलेट्स की औसत बिक्री 170 किलोलीटर से घटकर 140 किलोलीटर हो चुकी हैं। एक तरफ जहां लागत बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मार्जिन सिकुड़ रहा है। ऐसे में जब सरकार वैकल्पिक ईंधन की बात कर रही है तो नए पेट्रोल पंपों को खोलने का क्या तुक है।’
सरकारी तेल कंपनियों को पिछले 4 सालों से अपने रीटेल नेटवर्क को विस्तार की इजाजत नहीं मिली थी। सरकार पहले इसके लिए ऑफिशल गाइडलाइंस को नए सिरे से तैयार करना चाहती थी। नई गाइडलाइंस आरक्षण के मानकों के अनुरूप हैं लेकिन इसमें कंपनियों को नियुक्ति के दौरान कुछ संचालन संबंधी ढील भी दी गई है।
नई गाइडलाइंस में डीलरशीप की शर्तों में कुछ नरमी बरती गई है। नई गाइडलाइन में आवेदकों के पास एक निश्चित फंड होने के नियम को खत्म कर दिया है। इसके अलावा, जमीन संबंधी नियमों में भी ढील दी गई है। नए नियमों के मुताबिक, वे लोग भी पेट्रोल पंप के लिए आवेदन दे सकते हैं जिनके पास जमीन नहीं है या वैसी फर्म जो जमीन के मालिक के साथ टाइअप की हो। इससे पहले, पेट्रोल पंप के लिए आवेदन देने के लिए बैंक में 25 लाख रुपये होने या दूसरी वित्तीय संपत्ति जरूरी थी। ग्रामीण क्षेत्रों में रेग्युलर आउटलेट के लिए 12 लाख रुपये जरूरी थे।
आवेदकों में से विजेताओं को ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से चुना जाएगा। इसके बाद विजेताओं को 10 प्रतिशत सिक्यॉरिटी जमा करानी पड़ेगी, जिसके बाद ही वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले, सभी आवेदकों की वेरिफिकेशन होती थी और सिर्फ अर्ह आवेदकों को ही ड्रॉ में शामिल किया जाता था। खास बात यह है कि पेट्रोल पंप डीलरशीप के लिए चयन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी।
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