इलाहाबाद– मिल्लत टाइम्स: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को एक बार फिर फटकारा है हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या सरकार चाहती है कि प्रदेश में कोई मीट ना खाए?
हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार बूचड़खानों का निर्माण क्यों नहीं करा रही है?हाईकोर्ट गोरखपुर से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान इस तरह की टिप्पड़ी कीगोरखपुर में स्लॉटर हाउस बनाए जाने पर हाईकोर्ट ने कड़े सवाल किए.वहीं इससे पहले प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि कि जमीन मिलते ही स्लॉटर हाउस खुलवा दिया जाएगा.
जिस पर याचिकाकर्ता ने कहा था कि वो जमीन देने को तैयार है. जिसके बाद योगी सरकार ने हाईकोर्ट को बताया की वो स्लाटर हाउस पर प्रतिबंध लगा सकती है,सरकार के इस जवाब पर हाईकोर्ट ने फटकारते हुए कहा कि स्लाटर हाउस पर सरकार के खिलाफ फैसला देने का कोर्ट के पास अधिकार है.हाईकोर्ट ने योगी सरकार को लताड़ते हुए ये भी कहा कि छोटे जानवरों को काटने के लिए स्लाटर हाउस का होना आवश्यक नही है इसलिए सरकार इसपर किसी तरह का बैन नही लगा सकती है और स्लाटर हाउस का प्रबंध करना भी राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है इस मामले की अगली सुनवाई बीस जुलाई को होगी.
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