नई दिल्ली/मिल्लत टाइम्स:तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है,सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को अवैध ठहरा दिया है हलाकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि तीन तलाक पर 6 महीने की रोक लगाईं जाती है अब संसद अगर चाहे तो तीन तलाक पर कानून बना सकती है.
5 जजों में से तीन जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक बताया वही दो जजों ने इसे संविधान माना है वही सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड को राहत देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार शरियत और पर्सनल ला का ध्यान रखते हुए तीन तलाक पर कोई कानून बनाये.
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